Wednesday, Sep 23, 2026
Rajneeti News India
Image default
मध्यप्रदेश

Court Indore News: जिला और हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को

जिला और हाई कोर्ट में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत होने जा रही है। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निराकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनिल वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गज प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के विवाद, विद्युत एवं जल कर संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले और अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा पक्षकार द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान भी है।

Related posts

पटाखों से व्यापक पैमाने पर होता है प्रदूषण

News Team

अमेरिका से लेकर मध्यप्रदेश तक के सौदे चल रहे हैं सट्टा बाजार में

News Team

इंदौर

News Team