Friday, Nov 6, 2026
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मध्य प्रदेश लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पर लगेगी मुहर, दस साल की सजा

गृह विभाग ने सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है।

भोपाल। लव जिहाद के खिलाफ शिवराज सरकार विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाएगी। इसके लिए प्रस्तावित मसौदे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। गृह विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय को एजेंडा भेज दिया है। इसमें दोषी को दस साल की सजा, 50 हजार से एक लाख रुपये तक अर्थदंड देना प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा बैठक में अजीम प्रेमजी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भोपाल में बीस हेक्टेयर भूमि देने पर भी विचार किया जाएगा। 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। इसके लिए कई दौर की चर्चा के बाद गृह विभाग ने सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है।

इस पर अब आज कैबिनेट में चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि अपराध गैर जमानती होगा। पुलिस उपनिरीक्षक से कम श्रेणी का पुलिस अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकेगा। मतांतरण का आवेदन कलेक्टर के यहां करना बंधनकारी होगा। विवाह कराने वाले धर्म गुरू को एक माह पूर्व कलेक्टर को सूचना देना होगी। पीड़िता के लिए पिता की सपंत्ति में बच्चे का अधिकार होगा।

नीतियों पर होगा विचार

सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) के तहत भू-जल से सिंचाई योजना, प्रदेश के सभी जिलों में शहरी विकास अभिकरणों में स्वीकृत पदों को निरंतर रखने, प्रदेश की जेलों में स्वीकृत फार्मासिस्ट ग्रेड-दो के रिक्त पदों को मेल नर्स के पद में परिवर्तित करने, भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत विस्थापित परिवारों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराने की नीति पर विचार किया जाएगा।

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