दतिया / कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु वर्तमान परिदृष्य में जिले में आम नागरिकों के कोविड-19 महामारी एवं संक्रमण से बचाव, जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा दिए गए नवीन निर्देशों के अनुरूप अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्ड़ाधिकारी श्री रूपेश उपाध्याय ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले के लिए आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
अपर जिला दण्ड़ाधिकारी श्री उपाध्याय द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि दतिया जिले के कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक, व्यावसायिक) जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित किया गया है। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन, कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेड़ियम की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवर्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किय जाये। मास्क नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अंतिम संस्कार, उठावनी मंे अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति होगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देश आगामी आदेश पर्यन्त तक यथावत लागू रहेंगे।उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51-60) एवं भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 तथा अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक, दाण्ड़िक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।