Monday, Sep 21, 2026
Rajneeti News India
Uncategorized

इंदौर : 7 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।

इंदौर : 7 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।
मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। बीती 30 जुलाई 2018 को पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई की उसकी बेटी स्कूल की छुट्टी होने पर शाम करीब साढ़े चार बजे घर लौट रही थी तभी एक व्यक्ति ने बुरी नीयत से उसे पकड़ा और छेड़छाड़ की। आसपास के लोगों ने आरोपी की ये हरकत देखी तो पकड़कर उसकी धुनाई की और हमें सूचना दी। इसपर हम ( मां और पिता) भी मौके पर पहुंचे। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम शैलेन्द्र पिता कृपाशंकर निवासी भागीरथपुरा बताया। उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर आरोपी शैलेन्द्र को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद अदालत में चालान पेश कर दिया। सुनवाई के उपरांत विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर के तर्क, पेश किए सबूत व गवाहों की गवाही को मान्य करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) नीलम शुक्ला ने आरोपी शैलेन्द्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 वर्ष और पाक्सो अधिनियम की धारा 9/10 के तहत 5 वर्ष के सश्रम करावास से दण्डित किया। इसी के साथ 1हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अर्थदण्ड नहीं भरने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया।

Related posts

बहोरीबंद तहसीलदार ने करोड़ों रुपए की कीमत वाली जमीन से हटाया अतिक्रमण

News Team

आज़,कल एवं 26 अगस्त अवकाश के दिन भी पीडीएस दुकानों में मिलेगी राशन सामग्री*

News Team

नगरीय निकाय के द्धितीय चरण में मतदान हेतु मतदान कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

News Team