थाना सर्राफा पर अवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने पर दर्ज धारा 188 के प्रकरण को चुनौती देते हुए तीनों विधायकों द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण निरस्त करने से इनकार करते हुए तीनों विधायकों की याचिका को निरस्त कर दिया। शासन की ओर से तर्क अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने रखें।