Wednesday, Sep 11, 2024
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कटनी

पशु मालिकों द्वारा मवेशियों को खुला छोड़ना प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश*

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने  नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क  मार्गों  पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से  संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । 

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने शुक्रवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और ना ही सड़कों पर आने दें । आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय है और पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कटनी जिले यह आदेश तत्काल  प्रभावशील हो गया है।

 कोई भी व्यक्ति,पशुपालक अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है ,तो संबंधित व्यक्ति,पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

*करायें मुनादी*

कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित किया गया है कि नेशनल हाइवे और मुख्य मार्गों से लगी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय इस आदेश की मुनादी करा कर सूचना देवें  ताकि पशुपालक अपने गौवंश को अपने घर में बांध कर रखें।

*पंचायतें व नगरीय निकाय करें कार्रवाई*

गौवंश के सड़कों में विचरण पर रोक लगाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होंगे। गौवंश के सड़कों पर विचरण पर रोक लगाने नगरीय निकाय और पंचायतें आवश्यकतानुसार अस्थाई तौर पर वालेंटियर्स की भी सेवाएं ले सकतीं हैं।

*मृत पशुओं की सूचना कंट्रोल रूम को दें*

सडकों पर दुर्धटनाग्रस्त होकर मृत पशुओं और गौवंश की सूचना कोई भी व्यक्ति जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07622- 220070, 220071, 220072 पर दे सकते है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के आपात कालीन नंबर 1033 और चलित पशु चिकित्सा एंबुलेंस के टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना देकर घायल पशु का उपचार कराया जा सकेगा।

जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों पर घुमंतु गौवंश के विचरण पर प्रतिबंध लगाने का दायित्व संबंधित संस्थाओं का होगा। इसी आदेश मे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नेशनल हाईवे मार्ग पर सतत पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही नगर निगम, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों से सड़क दुर्धटना में मृत गौवंशों के तत्काल निस्तारण के भी निर्देश दिए गए है। 

कलेक्टर श्री यादव ने उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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