
देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसी कर्मचारी के अंतरिम पेंशन भुगतान की अवधि उसकी सेवानिवृत्ति से एक साल तक करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायक विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि अंतरिम पारिवारिक पेंशन के नियमों को भी उदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन के लिए दावा किए जाने और मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किए जाने के बाद तत्काल पेंशन जारी किया जा सकता है। इस सिलसिले में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे मामलों में पे एंड अकाउंट ऑफिस आवेदन भेजने का इंतजार नहीं किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों से बचाने के लिए यह निर्णय लिया है।

