Friday, Nov 6, 2026
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दिल्ली में आज से Night Curfew लागू, जानें किसे मिलेगी छूट और किन्हें लेना होगा ई-पास? पढ़ें पूरी गाइडलाइन

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगाने का फैसला किया है. इसके तहत 30 अप्रैल तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है.

नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?

– नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
– दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लेने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट होगी, लेकिन उन्हें ई-पास लेना होगा.
– नाइट कर्फ्यू के दौरान राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को मूवमेंट की छूट होगी, लेकिन इन्हें भी ई-पास लेना होगा.
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की इजाजत होगी.
– प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.
– एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने और जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें वैध टिकट दिखाना होगा.
– गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी.
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
– जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी.
– दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी गाइडलाइन लोगों की मूवमेंट पर लागू होंगे, ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं पर.

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