शर्तों का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त करने के साथ पब ,बार सील होंगे
कलेक्टर ने पब और बार संचालको को दी चेतावनी
अब स्कूल कॉलेज के बच्चे पब और बार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पब और बार की लाइसेंस की शर्तों में यह शामिल है कि 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पब और बार में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी पब और बार इस शर्त का कड़ाई से पालन कराएं। आबकारी शर्तों के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पब और बार में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। शर्तो के पालन कराने जिम्मेदारी पब और बार संचालकों की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो भी पब और बार 21 वर्ष से कम और स्कूल कॉलेज के बच्चों को पब और बार में प्रवेश देंगे उनके पब और बार का लाइसेंस निरस्त कर सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

