Friday, Oct 18, 2024
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क्राइम

थाना रावजी बाजार क्षेत्र के शातिर बदमाश अकरम उर्फ जिन्न को, पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया गिरफ्तार।

बदमाश के विरुध्द इंदौर जिले के विभिन्न थाना क्षैत्रों में हत्या का प्रयास , लूट , डकैती, चोरी , बलात्कार आदि जैसे कुल 16 आपराधिक वारदातों के प्रकरण हैं पंजीबध्द ।

बदमाश को थाना तेजाजी नगर पुलिस टीम द्वारा देवगुराडिया के जंगल से किया गिरफ्तार ।

इंदौर -दिनांक 25 नवंबर 2020- शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर(शहर) श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा कुख्यात बदमाशों एवं आदतन अपराधियों, गुंडो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं । उक्त निर्देशों के पालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक इन्दौर(पूर्व) श्री विजय खत्री ,अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन- 03 श्री शशिकांत कनकने व नगर पुलिस अधीक्षक आजादनगर श्री आलोक शर्मा के निर्देशन में पुलिस थाना तेजाजीनगर द्वारा थाना रावजीबाजार क्षैत्र के कुख्यात बदमाश अकरम उर्फ जिन्न पिता मोहम्मद हनीफ शेख उर्फ पहलवान उम्र 25 साल निवासी ज्योति किराना वाली गली नंबर 03 नंदबाग थाना बाणगंगा इंदौर जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 तहत् गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।
बदमाश अकरम उर्फ जिन्न पिता मोहम्मद हनीफ शेख उर्फ पहलवान के विरुध्द थाना रावजीबाजार, थाना पंढरीनाथ, थाना संयोगितागंज, थाना खजराना, थाना राऊ, थाना कोतवाली, थाना बाणगंगा तथा थाना तेजाजीनगर में विभिन्न प्रकार के कुल 16 अपराध पंजीबध्द है । बदमाश के विरुध्द उक्त सभी अपराध गंभीर प्रकृत्ति के होकर हत्या का प्रयास , डकैती , बलात्कार , अवैध वसुली के लिये धमकाना , चोरी , अवैध शस्त्र , घर में घुसकर मारपीट से संबंधित है । उक्त बदमाश की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुवे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी थाना तेजाजीनगर को बदमाश अकरम उर्फ जिन्न के विरुध्द सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे , उक्त निर्देशो के पालन में बदमाश अकरम के इंदौर जिले के विभिन्न थानो आपराधिक रिकार्ड संकलन किया जाकर , बदमाश के विरुध्द राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एन.एस.ए) के तहत् कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार किया जाकर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया , जिनके द्वारा बदमाश अकरम उर्फ जिन्न के विरुध्द राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन निरुध्द किये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के पालन में थाना तेजाजीनगर की पुलिस टीम द्वारा बदमाश अकरम की तलाश करते , शातिर बदमाश को नेमावर रोड देवगुराडिया पहाडी के पास घने जगंल से पकडा गया । पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे सेंट्रल जेल इंदौर में निरुद्ध कराया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना तेजाजीनगर निरीक्षक आर.एन.एस भदौरिया , उनि अभिरुची कन्नौजिया ,प्रआर मनोज दुबे ,आर.देवेन्द्र परिहार , आर. विजेन्द्र सिंह , आर. नितीन ,आर. 2000 शकील की सराहनीय भूमिका रही ।

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