Saturday, Nov 7, 2026
Rajneeti News India
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मध्यप्रदेश में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के तारतम्य में आज निम्न निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए गए

प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा

अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा

अधिक संक्रमण के निम्न जिलों में कल 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10:बजे से प्रातः 6:बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे

इंदौर भोपाल ग्वालियर रतलाम विदिशा जिले में रात 10 से।सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी

कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे

कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे

फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेस में समस्त नागरिक करें इसका सख्ती से पालन कराया जाए

प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे

क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह सामाजिक आदि कार्यक्रमों में उपस्थिति के अधिकतम सीमा तय की जाए , जिलों में कौन कौन से कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएं इन बैठकों में तय होगा

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