अधिवक्ता तरंग चेलावत के माध्यम से कोर्ट में लगाई थी याचिका जिसपर कोर्ट ने निम्न मुख्य आदेश जारी किए-
- 7 दिवस में कॉलेज को छात्रों की NOC व सम्पूर्ण फीस आज तक जो जमा करवाई वह छात्रों को वापस करे।
- 30 दिन में छात्रों का ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में करवाने के आदेश विश्वविद्यालय को किये।