Monday, May 25, 2026
Rajneeti News India
शिक्षा

टैगोर कॉलेज के संबंध में उच्च न्यायालय ने सुनाया अपना फैसला।

अधिवक्ता तरंग चेलावत के माध्यम से कोर्ट में लगाई थी याचिका जिसपर कोर्ट ने निम्न मुख्य आदेश जारी किए-

  • 7 दिवस में कॉलेज को छात्रों की NOC व सम्पूर्ण फीस आज तक जो जमा करवाई वह छात्रों को वापस करे।
  • 30 दिन में छात्रों का ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में करवाने के आदेश विश्वविद्यालय को किये।

Related posts

आईटीआई की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया फिर शुरू, 9969 सीटों पर होंगे एडमिशन

News Team

जनरल प्रमोशन ओपन बुक परीक्षा में 6000 विद्यार्थी नहीं हो पाए शामिल

News Team

नए सॉफ्टवेयर से एटीकेटी वाले विद्यार्थियों का बनेगा रिजल्ट

News Team