झाबुआ, 05 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ अमानक स्तर की प्लास्टिक पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया। नगर पालिका द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एल.एस .डोडिया के निर्देशानुसार टीम गठित कर व्यापारियों छोटे दुकानदारों ठेले गुमटी वालों को 100 माइक्रोन से कम मोटी पॉलिथीन तथा प्लास्टिक,पॉलीथिन,बैनर,प्लेटें ,कप,ग्लास,काटे,चाकू ,स्ट्रा ,कटलरी ,मिठाई के डिब्बे,प्लास्टिक के झंडे ,आइसक्रीम की डडिया ,थर्माकोल आदि के क्रय-विक्रय उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने हेतु जनजागृति अभियान चलाकर टीम द्वारा समझाइश दी गई प् मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा बताया गया की इस सप्ताह जनजागृति अभियान चलाया जाएगा,इसके पश्चात प्रदूषण विभाग द्वारा एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा जब्ती एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी जन जागृति अभियान में नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी यूनुस उद्दीन कुरेशी ,सहायक राजस्व निरीक्षक आशीष भाबर ,सहायक ग्रेड-3 श्री पंकज सोलंकी एवं मोनू बसोड़ द्वारा दुकानों पर जाकर समझाइश दी गई।