गतिविधियों में दी गई शिथिलता*
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कलेक्टर श्री सिंह द्वारा धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 4 फरवरी, 2021
कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये लोक स्वास्थ्य हित के लिये इंदौर जिले में समय-समय पर आईपीसी की धारा-144 के तहत विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में एक फरवरी 2021 को राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी किये गये आदेशों में संशोधन करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा धारा-144 के अंतर्गत जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के माध्यम से जिले में पूर्व में विनियमित की गई गतिविधियों में शिथिलता प्रदान की गई है।
जारी आदेशा…