आरोपी बबली , भरत राठौर , धर्मेंद्र , गोर्वधन नामक युवकों को आजीवन कारावास से किया दंडित
केबल वार को लेकर सभी आरोपियों ने गब्बर मेवाड़ा पर किया था प्राण घात हमला
नो वर्ष बाद सत्तरवें अपर नयाधिश शहाब उद्दीन हाशमी द्वारा सुनाया गया फैसला
चंदन नगर क्षेत्र का था पूरा मामला

