Friday, Nov 6, 2026
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लोक अदालत में 12 दिसंबर को बिजली चोरी, अनियमितता प्रकरणों में होंगे समझौते

-बिजली कंपनी ने 48 हजार उपभोक्ताओं को दी सूचना
इंदौर। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में 12 दिसम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रभावी तैयारी की जा रही है। अब तक 48 हजार प्रकरणों के बारे में उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए है। इस लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।

मप्रपक्षेविविकं इंदौर के मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के निर्देशानुसार सभी 438 केंद्र के करीब 3000 कर्मचारी, अधिकारी लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समझौते की तैयारी कर उपभोक्ताओं, प्रकरण वाले व्यक्तियों से संपर्क कर रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 तथा 138 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। इसमें प्री लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसदी एवं ब्याज पर सौ फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। आवेदक को छूट के उपरांत राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, पहली बार के प्रकरणों पर ही छूट की पात्रता रहेगी। बिजली कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कैलाश शिवा ने बताया कि मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर लगने वाली लोक अदालतों की विभागीय तैयारियों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवेदकों से संपर्क एवं लोक अदालतों में लाने आदि की जिम्मेदारी के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी तैनात कर रोज समीक्षा की जा रही है।

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