
मानसून पूर्व की सभी जरूरी तैयारियां रखें पुख्ता*
*कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश*
कटनी।कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित कृषि और सहकारिता विभाग केअधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आगामी मानसून सीजन के दौरान खेती– किसानी के कार्य हेतुखाद–बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक एवं बीज विक्रय केन्द्रों का निरंतर निरीक्षण करें।साथ ही मानसून पूर्व खाद्यान्न, दवाईयों सहित सभी जरूरी प्रबंधों की तैयारियां चाक–चौबंद रखें।
कलेक्टर श्री यादव ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को हिदायत दी है कि सोसायटी, सरकारी एवंनिजी दुकानों में खाद– बीज की पर्याप्त उपलब्धता हेतु नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने उप संचालक किसानकल्याण और कृषि विकास को ताकीद किया कि उर्वरक के नगद विक्रय केन्द्रों में ग्रामीण कृषि विस्तारअधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाय। निजी और शासकीय सभी दुकानों के बाहर उर्वरक की दर सूची और स्टाककी उपलब्धता की मात्रा को भी सूचना पटल में प्रदर्शित किया जाये।
* कलेक्टर के निर्देश*
कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आगामी मानसून की बोनी के मद्देनजर अभी सेसक्रिय हो जाएं,ताकि खाद–बीज के लिए किसानों को असुविधा न हो। कलेक्टर ने सभी एस डी एम, तहसीलदार, सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विक्रय केन्द्रों में प्रतिदिन खाद कीउपलब्धता, उर्वरक विक्रय केन्द्रों की नियमित निगरानी और दुकान के बाहर सूचना पटल पर उपलब्ध खाद कीमात्रा और दर सूची लगवाना सुनिश्चित करें।
* यहां देवें सूचना *
कलेक्टर श्री यादव ने किसानों से आग्रह किया है कि वे खाद, बीज से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या औरशिकायत या खाद, बीज मिलने में असुविधा संबंधी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम केटेलीफोन नम्बर 07622-220071 पर दे सकते हैं।
*जर्जर पुल–पुलियों का करें सर्वे*
कलेक्टर श्री यादव ने सभी निर्माण विभागों को जिले में जर्जर भवन और पुल–पुलियों की वर्तमान स्थिति की जाँचकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये हैं। ताकि बारिश के समय पर एहतियातन वैकल्पिक इंतजामकिए जा सकें।
*स्कूल बसों की जांच*
कलेक्टर ने आरटीओ को जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन, परमिट एवं बीमा की नियमित जांचकिये जाने के निर्देश देते हुए इनकी फिटनेस के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और समय–समय पर राज्य शासनद्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।


