दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की स्पेशल डायट उपलब्ध कराने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। सुशील कुमार ने हाल ही में जेल के भीतर विशेष आहार और प्रोटीन सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने सुशील कुमार को 9 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
कोर्ट में दायर याचिका में सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव और सात्विक मिश्रा ने कहा कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं। इसमें कहा गया था कि इन सप्लीमेंट के नहीं मिलने से सुशील कुमार के करियर पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि विशेष पोषण आहार और सप्लीमेंट उनकी सेहत और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत आवश्यक हैं। इसके जवाब में जेल अधिकारियों ने दलील दी कि सुशील कुमार की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। वैसे सुशील कुमार के वकील ने ये भी कहा किये सब निजी खर्चे पर होगा और जेल अधिकारियों को इसका खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अदालत ने उसकाा याचिका खारिज कर दी।